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यथास्थिति के बाद भी क्यों हो रहा विजय नगर थाने में निर्माण?
अवमानना मामले पर हाईकोर्ट का कलेक्टर भरत यादव और टीआई यूएस सोनी को नोटिस
जिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर भरत यादव और विजय नगर थाने के टीआई यूएस सोनी को अवमानना मामले पर नोटिस जारी किए हैं। मामला हाईकोर्ट द्वारा दिए गए यथास्थिति के आदेश के बाद भी विजय नगर थाने में किए जा रहे निर्माण कार्य से संबंधित है। जस्टिस अंजुली पालो की एकलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
उनकी जमीन विजय नगर पुलिस थाने को आवंटित कर दी
लटकारी का पड़ाव निवासी गणेश प्रसाद गुप्ता, महेश प्रसाद गुप्ता, राजेश प्रसाद गुप्ता और रमेश प्रसाद गुप्ता (चारों भाई) की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि मौजा माढ़ोताल के खसरा नं. 202/12 और 204/35 की 0.59 हैक्टेयर अपनी जमीन को सीलिंग से मुक्त कराने आवेदकों ने पूर्व में एक मामला हाईकोर्ट में दायर किया था। ऐसा इसलिए, क्योंकि जबलपुर कलेक्टर ने आरोपित तौर पर राज्य शासन की अनुमति के बिना उनकी जमीन विजय नगर पुलिस थाने को आवंटित कर दी। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2019 को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश अनावेदकों को दिए थे। इस अवमानना याचिका में आरोप है कि एक आवेदन के साथ हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश की प्रति जबलपुर कलेक्टर और विजय नगर थाने के टीआई को दी गई, इसके बाद भी वहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा, जो अवैधानिक है। इन आधारों के साथ दायर अवमानना याचिका में 15 अक्टूबर 2019 को दिए अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित कराकर अनावेदकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अवमानना मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर व सिद्धांत कोचर पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   13 Nov 2019 1:14 PM IST