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पत्नी ने प्रतिमाह 10 लाख मेंटेनेंस मांगा, फैमिली कोर्ट ने 3 लाख किया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने यूएसए निवासी एक युवक को मेंटेनेंस के मामले में राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने नागपुर के पारिवारिक न्यायालय काे अपने उस आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है, जिसमें निचली अदालत ने युवक को अपनी पत्नी और बच्ची को 3 लाख रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस देने के आदेश दिए थे। युवक का दावा था कि पत्नी द्वारा दायर मेंटेनेंस की अर्जी पर उसने विस्तृत शपथ-पत्र बनाया था, लेकिन यूएसए में होने के कारण उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसी बीच कोरोना के चलते कई प्रतिबंध लागू हुए। ऐसे में पारिवारिक न्यायालय ने उसके हस्ताक्षर न होने के कारण शपथ-पत्र खारिज कर दिया था।
यह है प्रकरण : इस दंपति का विवाह जनवरी 2019 में हुआ था। विवाह के बाद दोनों के संबंध अच्छे नहीं रहे। दोनों ने एक दूसरे पर विविध प्रकार के आरोप लगाए। पत्नी ने तलाक की अर्जी दायर करके पति से 10 लाख रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस की मांग की। पारिवारिक न्यायालय ने अक्टूबर 2021 पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी को 2 लाख और बेटी को 1 लाख रुपए प्रतिमाह ऐसे कुल 3 लाख रुपए प्रति माह अंतरिम मेंटेनेंस अदा करे। इसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय को अपने आदेश पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं। तब तक पत्नी और बच्ची को 1.5 लाख रुपए अंतरिम मेंटेनेंस के रूप में अदा करने को कहा है।
Created On :   23 May 2022 3:53 PM IST