अवैध कोयला खदान में मजदूर की मौत - पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित तीन पर प्रकरण दर्ज

Worker killed in illegal coal mine - Case filed against three including former District Panchayat Vice President
अवैध कोयला खदान में मजदूर की मौत - पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित तीन पर प्रकरण दर्ज
अवैध कोयला खदान में मजदूर की मौत - पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सहित तीन पर प्रकरण दर्ज

डिजिटल डेस्क शहडोल । अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बटुरा के अवैध कोयला खदान में एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बाद अवैध खदानों के लिए चर्चित बटुरा इलाका फिर चर्चाओं में गया है। कोयला के अवैध कारोबार में संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने जिला पंचायत शहडोल के पूर्व उपाध्यक्ष किशोरीलाल चतुर्वेदी सहित तीन लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं प्रशासन ने सक्रिय होते हुए खदानों के समतलीकरण के आदेश जारी कर दिया है। वहीं बुधवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे।
ग्राम बटुरा निवासी राममिलन पाव 50 वर्ष पिता स्व. रामबहादुर पाव का शव  मंगलवार की तड़के करीब 4.30 बजे गांव के पहाऊ घाट में अवैध खदान के मुहाने के पास पाया गया था। उसके शरीर में अनेक स्थानों पर घाव के निशान थे। जानकारी के अनुसार पहाऊ घाट में अनेकों सुरंग बनी हुई हैं, जहां से अवैध रूप से कोयला निकाला जाता है। इन्हीं सुरंगों में से एक के अंदर राममिलन गया था। जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर वाहन व घसीटने के निशान मिले। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टामर्टम के लिए भेजा। इस मामले में किशोरी चतुर्वेदी, सुजीत चतुर्वेदी दोनों निवासी बुढ़ार तथा विजय यादव निवासी बटुरा के विरुद्ध धारा 304 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम 3/4 सार्वजनिक सम्पति निवासरण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।चर्चा है कि अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की सख्ती के कारण अवैध कारोबारियों द्वारा ही सुरंगों को पाटने का कार्य जेसीबी से कराया जा रहा था। तभी अंदर घुसे मजदूर राममिलन चपेट मेें आकर मृत हो गया। जिसे मुहाने से कुछ दूर घसीटकर फेंक दिया गया।
पांच दिन में कराएं समतलीकरण
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सत्येंद्र सिंह ने बटुरा में कोयला की अवैध उत्खनन से निर्मित किए गए गड्ढों को समतलीकरण कराने के आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर को दिए हैं। यह कार्य 27 जनवरी से 31 जनवरी तक इस कार्य को कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि कोयला के अवैध उत्खनन के निर्मित गड्ढों में कोई भी व्यक्तिछुपे तो नहीं है, इस बात की पुष्टि करने के पश्चात ही निर्मित गड्ढों के समतलीकरण व नष्ट करने की कार्यवाही की जाए। प्रश्नाधीन कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार से जान माल का खतरा ना हो इस हेतु पूर्ण उपाय किया जाए। चचाई पावर हाउस से संपर्क स्थापित कर आवश्यकतानुसार निष्कासित राख प्राप्त कर निर्मित गड्ढों का समतलीकरण किया जाए।
इनका कहना है
जहां मजदूर की मौत हुई वह अवैध कोयला खदान का क्षेत्र है। मौत की वजह चोट बताई जा रही है। तीन लोगों पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है।
अवधेश गोस्वामी पुलिस अधीक्षक
 

Created On :   28 Jan 2021 5:56 PM IST

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