नाशिक के यशवंतराव चव्हाण विश्वविद्यालय का मामले में 1 नवंबर 2020 से मिलेगा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ

Yashwantrao Chavan University will get the benefit of the recommendation of the Seventh Pay Commission
 नाशिक के यशवंतराव चव्हाण विश्वविद्यालय का मामले में 1 नवंबर 2020 से मिलेगा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ
 नाशिक के यशवंतराव चव्हाण विश्वविद्यालय का मामले में 1 नवंबर 2020 से मिलेगा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने नाशिक के यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग को लागू करने को मंजूरी दी है। लेकिन विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का प्रत्यक्ष लाभ 1 नवंबर 2020 से दिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अक्टूबर 2020 तक की बकाया राशि नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय के अंशकालिक कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों और आकस्मिक खर्च से वेतन दिए जाने वाले कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल सकेगा। इससे पहले सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर 2019 से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दी थी। 

डीम्ड कन्वेंस के लिए 1 जनवरी से शुरु होगा अभियान

राज्य में गृहनिर्माण संस्थाओं के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच डीम्ड कन्वेंस (जमीन हस्तांतरण अधिकार) के लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इसके जरिए सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं को डीम्ड कन्वेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। मंगलवार को राज्य के सहकारिता मंत्री बालासाहब पाटील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृहनिर्माण संस्थाओं की संख्या की अपेक्षा प्रत्यक्ष गृहनिर्माण संस्थाओं का डीम्ड कन्वेंस बहुत कम हुआ है। उन्होंने कहा कि गृहनिर्माण संस्था जिन जिला उपनिबंधक, सहकारी संस्था तथा सक्षम प्राधिकारी कार्यक्षेत्र में हैं उस कार्यालय के पास डीम्ड कन्वेंस का आवेदन सभी आवश्यक कागजात के साथ जमा कराया जा सकता है। जिससे राज्य की सभी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं को उसकी जमीन का कानूनी अधिकार बिल्डरों से प्राप्त कराकर दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। डीम्ड कन्वेंस के लिए नमूना 7 में आवेदन करना होगा। सहकारी गृहनिर्माण संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। गृहनिर्माण संस्था की आम सभा में डीम्ड कन्वेंस करने के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति देना होगी। मिल्कियत पत्र का तीन महीने की संपत्ति पत्रक और सातबारा देना होगा। इसके अलावा संस्था के सभी कानूनी घर मालिकों की सूची समेत अन्य कागजात जमा करने पड़ेगे। 

 

Created On :   29 Dec 2020 7:07 PM IST

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