पन्ना: अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाता भी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

अनिवार्य सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाता भी डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मध्यप्रदेश विधानसभा के आम निर्वाचन में मतदान के दिन डयूटी पर तैनात रहने वाले अनुपस्थित मतदाताओं को भी डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा देने के निर्देश दिये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन में मतदान के दिन अनिवार्य सेवाओं की डयूटी में तैनात होने के फलस्वरूप मतदान केन्द्र में उपस्थित नहीं हो सकने वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें अनिवार्य सेवाओं में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग अग्नि शमन सेवायें और ऊर्जा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे।

Created On :   23 Oct 2023 12:45 PM IST

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