पन्ना: सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, पन्ना। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी आचार संहिता लागू है और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावशील है इसका उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा कार्यवाहियां की जा रही है। सरकारी सम्पत्ति में चुनाव प्रचार सामग्री के लगे होने पाए जाने पर मामले दर्ज किए जा रहे है। पन्ना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक शक्ति प्रकाश पाण्डेय द्वारा स्टॉफ के साथ कस्बा पेट्रोलिंग के दौरान पोस्ट आफिस के सामने अजयगढ बायपास स्थित बिजली के पोल में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले दो झण्डे बंधे पाए जाने पर उनकी फोटोग्राफी करवाते हुए गवाहों के समक्ष उतरवाकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए जप्त किया। झण्डा लगाने वाले के संबध व्यक्ति को लेकर पँूछताछ की गई जिसका पता नहीं लगने पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पन्ना कोतवाली सम्पत्ति विरूपण अधिनियम १९९४ की धारा ३ तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा १८८ के तहत प्रकरण दर्ज किया गया

भाजपा-कांगे्रस की लगी प्रचार सामग्री की गई जप्त

पवई कस्बा में एफएसटी की टीम द्वारा दिनांक ०८ नवम्बर को सूचना मिलने पर पवई स्थित झण्डा बाजार गांधी चोैक के पास राजेन्द्र सोनी के मकान से रजनी सोनी के मकान तक भाजपा के झण्डे लडिय़ां तथा विपल लटोरिया के मकान से रजनी सोनी के मकान तक सडक़ें दोनों ओर कांग्रेस के छोटे-छोटे झण्डे लगे पाए जाने पर लगी प्रचार सामग्री को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर जप्ती की कार्यवाही विधिवत की गई तथा इसको लेकर स्थानीय व्यक्तियों से प्रचार सामग्री लगाने वाले व्यक्तियों के संबध में पँूछताछ की गई।

Created On :   11 Nov 2023 12:44 PM IST

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