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पन्ना: संपत्ति विरूपण पर होगी कार्यवाही
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरजिंदर सिंह ने म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिले की सीमा अंतर्गत संपत्ति विरूपण के संबंध में आदेश जारी किया है। जिसके तहत संपत्ति की स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बगैर संपत्ति विरूपण पर एक हजार रूपये तक के जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा। अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
इसके अलावा राजनैतिक दल या चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी व समर्थक द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की लिखित सहमति के बिना विरूपित संपत्ति के संबंध में संपत्ति स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता द्वारा निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही की जाएगी और थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा।
Created On :   11 Oct 2023 2:39 PM IST