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पन्ना: समस्त शस्त्र लायसेंस निलंबित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम चुनाव के दौरान स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व हिंसारहित चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र अधिनियम 1959 की उपधारा-3 की खंड (बी) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले की सीमा में आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। शस्त्र संबंधित थाने में आवश्यक रूप से जमा कराये जायेंगे। शस्त्र थाने में जमा कराने की पावती, अभिस्वीकृति संबंधित थाने द्वारा दी जायेगी। यह आदेश ऐसे शासकीय कार्य में नियुक्त पुलिसकर्मी, अन्य शासकीय सेवक एवं अद्र्ध.शासकीय सेवक जिन्हें शस्त्र के साथ शासकीय कत्र्तव्य निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है उन पर प्रभावशील नहीं होगा।
Created On :   11 Oct 2023 2:34 PM IST