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पन्ना: ग्राम इटवां तिल्हा के निवासी आरोपी की अपील खारिज, भेजा गया जेल
डिजिटल डेस्क, पन्ना। ग्राम इटवां तिल्हा के निवासी आरोपी रामचरण रजक द्वारा संतोष कुमार बिल्थरिया से पांच लाख रूपए दिनांक १० जून २०१७ को लिया गया था। जिसके भुगतान के लिए रामचरण ने दिनांक २८ अगस्त २०१७ को भाग्राम इटवां तिल्हा के निवासी आरोपीरतीय स्टेट बैंक शाखा देवेन्द्रनगर के अपने खाता की चैक जारी की थी किंतु श्री बिल्थरिया द्वारा जब बैंक में चैक प्रस्तुत किया गया तो रामचरण रजक के खाते में अपर्याप्त राशि होने से चैक वापिस कर दिया गया। जिस पर फरियादी संतोष कुमार बिल्थरिया द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक २४ नवम्बर २०२२ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना राजेन्द्र सिंह ने रामचरण रजक को धारा १३८ पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध कर ८ लाख ३२ हजार ८२५ रूपए प्रतिकर राशि एक माह के अंदर अदा करने व एक वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड से रामचरण को दण्डित किया गया तथा प्रतिकर राशि एक माह में अदा नहीं करने पर तीन माह का पृथक से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया गया था।
जिसकी अपील रामचरण रजक द्वारा की गई। जिसे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया ने दिनांक ३० सितम्बर २०२३ को अपील सारहीन होने से निरस्त कर दिया व रामचरण रजक को जेल भेजने का आदेश दिया गया। आवेदक संतोष कुमार बिल्थरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी, अजय पटैरिया, नवीन शर्मा, राजकुमार सेन, दिपेन्द्र बागरी, रूहवान मोहम्मद, सुश्री अंशु शर्मा द्वारा पैरवी की गई।
Created On :   5 Oct 2023 12:37 PM IST