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सहायक उपनिरीक्षक सहित छ: के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने कोर्ट का आदेश
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा दायर परिवाद प्रकरण की सुनवाई करते हुए पन्ना कोतवाली बराछ चौकी में तत्कालीन समय पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आनंद मोहन मिश्रा हाल पदस्थ पुलिस चौकी सकरिया के साथ दो आरक्षकों को केशव कुशवाहा, सुनील लोधी सहित आबकारी शराब ठेका बराछ के सेल्समेन तेजराम उर्फ बंटी राय पुत्र जगदीश राय तथा शराब ठेकेदार दो कर्मचारियों मुकेश राय पुत्र शंकरलाल निवासी शिवपुरी तथा जीतेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र सरदार सिंह राजपूत के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३४२,२९४,३२३, तथा एससीएसटी एक्ट की धारा ३(१)(आर),३(१)(एस),३(२)(५ए)के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है।
प्रकरण को लेकर परिवादी आकाश अहिरवार के अधिवक्ता संतोष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी जगदीश अहिरवार दिनांक २७ जनवरी २०२२ को शाम ०७:३० बजे अपने साथी जगदीश अहिरवार के साथ देशी शराब दुकान में बराछ में शराब लेने गया हुआ था जहां पर उसने सेल्समेन तेजराम उर्फ बंटी राय को ५०० रूपए का नोट देकर एक पाव सफेद शराब ली गई। विक्रेता ने शेष रकम ४१० रूपए न लौटाकर मात्र १० रूपए का एक नोट दिया गया इसी बात को लेकर जब परिवादी व उसके साथी आपत्ति की तो सेल्समेन द्वारा जाति सूचक शब्दों के साथ गाली-गलौंच की जाने लगी तथा फोन करके बराछ चौकी से एएसआई आनंद मोहन मिश्रा, आरक्षकगण सुनील कुमार लोधी तथा केशव कुशवाहा को बुला लिया गया। जिन्होनें परिवादी के साथ बिना कुछ पूँछे पाइप के डण्डों से मारपीट की तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की गई। इसके बाद वह परिवादी को जबदस्ती जीप में बैठाकर ०८ किलोमीटर दूर घनगढ मोड तक ले गए जहां पर शराब ठेकेदार के दो कर्मचारी मुकेश राय एवं जीतेन्द्र राजपूत डण्डा लेकर मौके पर पहँुचे तथा जाति सूचक शब्द के साथ गाली-गलौंच करने लगे।
सुनील लोधी ने परिवादी आकाश को पीछे से गर्दन में पाइप का डण्डा फंसाकर पकड़ लिया तथा एएसआई श्री मिश्रा तथा जीतेन्द्र राजपूत एवं मुकेश राय ने डण्डों से मारपीट शुरू किया गया। जिससे परिवादी के शरीर के विभिन्न हिस्सो में चोटें आई और वह बेहोश हो गया। इसके बाद वे लोग उसे अमझिरिया टोला प्लाजा लेकर पहँुचे जहां मँुह में पानी डाला गया और इसके बाद कोतवाली पन्ना लेकर आए तथा शराब ठेकेदार के कर्मचारी नारायण खंगार की झूठी रिपोर्ट पर परिवादी व उसके साथी जगदीश के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लेख कराई तथा २१ जनवरी २०२२ को दर्ज प्रकरण में जेल भेजा गया। जहां वह २७ जनवरी २०२२ तक निरूद्ध रहा। धनगढ मोड पर परिवादी की मारपीट को देखने वाले व्यक्ति द्वारा व टोल प्लाजा में पानी डालते देखने वाले व्यक्ति द्वारा परिवादी के घर वालों को जानकारी दी।
जिन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई उसकी डॉक्टरी कराने के बाद पुलिस द्वारा उसे कोर्ट में पेश किया गया डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट में परिवादी को १३ चोटे आना लेख किया गया। परिवादी द्वारा घटना की शिकायत जमानत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक मानव अधिकार आयोग अनुसूचित जाति आयोग से की गई परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता संतोष यादव के माध्यम से उक्त घटना अनुसार दायर किया गया। न्यायालय द्वारा परिवाद प्रकरण में आए साक्ष्यों को सुना गया तथा प्रकरण की सुनवाई पूरी करने के उपरांत परिवाद प्रकरण में प्राथमिक रूप से आरोपी पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने का आदेश कोर्ट दिया गया है।
Created On :   4 Jun 2023 1:10 PM IST