अवैध रूप से शराब की बिक्री पर आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

अवैध रूप से शराब की बिक्री पर आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
  • शराब की बिक्री पर आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा
  • 2500 रूपए का लगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क,पन्ना। अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री किये जाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पवई द्वारा अभियुक्त मनमोहन बर्मन पिता गिरधारी बर्मन उम्र २२ वर्ष निवासी महेबा थाना अमानगंज को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा २५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अनुसार सिमरिया थाना पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर जेके सीमेन्ट फैक्ट्ररी के सामने स्थित रामदेव ढाबे के पास खाकी कलर के कार्टून में अवैध रूप से शराब विक्रय करने के आरोप में दिनांक २७ मार्च २०२३ को कार्यवाही करते हुए ५० क्वार्टर शराब जप्त की गई तथा आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए निर्णय आदेश पारित किया गया।

Created On :   5 May 2023 2:21 PM IST

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