पन्ना: आयकर एवं वृत्तिकर की नियमित रूप से करें कटौती

आयकर एवं वृत्तिकर की नियमित रूप से करें कटौती

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता ने सभी आहरण-संवितरण अधिकारियों से कहा है कि शासकीय सेवकों को नियमित रूप से भुगतान किए जा रहे वेतन एवं भत्तों और एरियर राशि से आयकर एवं वृत्तिकर की कटौती की जाए। कतिपय शासकीय कार्यालयों में शासकीय सेवकों के वेतन-भत्तों से आयकर राशि की कटौती मार्च माह में मिलने वाले फरवरी माह की वेतन से एकमुश्त की जा रही है जबकि किन्हीं कारणों से फरवरी की वेतन का भुगतान मार्च माह में नहीं होने पर वित्तीय वर्ष के लिए लागू आयकर एवं वृत्ति कर राशि की कटौती आगामी वित्तीय वर्ष में की जाती है यह शासकीय नियमों के विपरीत है। कोषालय अधिकारी ने बताया कि आयकर अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार जिन आयकरदाताओं का वार्षिक आयकर 10 हजार रूपए अथवा अधिक है उन्हें अग्रिम आयकर अदा करना जरूरी है।

आयकर का 15 प्रतिशत 15 जून तक, 30 प्रतिशत 15 सितम्बर तक, 30 प्रतिशत 15 दिसम्बर तक और शेष 25 प्रतिशत राशि 15 मार्च तक जमा कराना अनिवार्य है। अग्रिम आयकर नहीं चुकाने अथवा विलंब से अदा करने या कम राशि अदा करने पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज का प्रावधान है। यह निर्धारण पर लगने वाले कुल वास्तविक आयकर का 90 प्रतिशत से कम जमा करने पर लागू होता है। अत: सभी डीडीओ को अधीनस्थ शासकीय सेवकों के वेतन व भत्तों तथा एरियर राशि से आयकर कटौती के संबंध में समयावधि में नियमित रूप से आयकर की अग्रिम कटौती के लिए कहा गया है। कटौती न होने की स्थिति में भविष्य में किसी भी वांछित कार्यवाही के लिए आहरण-संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

Created On :   2 Oct 2023 3:07 PM IST

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