पन्ना: अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, पन्ना। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य शुरू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे उनमें सूची अनुसार नाम निर्देशन पत्र 2(ख) मान्यता दल की ओर से एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय की स्थिति में दस प्रस्तावक होना अनिवार्य है। शपथ पत्र प्रारूप 26ए जमानत राशि सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए दस हजार, अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को निक्षेप राशि पांच हजार रूपए देय होगी। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो संलग्न करना होगा। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटोग्राफ साइज 2 बाई 2.5 सेंटीमीटर तथा अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, निर्वाचक नामावाली की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक यदि भिन्न विधानसभा के हैं तो देना अनिवार्य होगा। बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवरण हेतु फार्म तथा यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त दल का है तो फार्म तथा बी संलग्न करना होंगे।

Created On :   21 Oct 2023 12:15 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story