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पन्ना: आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं: कलेक्टर
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्ति से विरूपण की कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान उपस्थित सेक्टर अधिकारियों और चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारियों को सभी चुनाव प्रशिक्षण गंभीरतापूर्वक प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता प्रभावशील रहने के दरम्यान सभी शासकीय सेवक भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हैं। इसलिए आयोग के नियम एवं निर्देश अनुसार चुनाव दायित्वों का सजगता के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान स्थानांतरण और संलग्नीकरण पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा चुनाव दायित्वों के निर्वहन के लिए विशेष परिस्थितियों में ही स्वास्थ्यगत कारणों से असमर्थ होने पर मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर चुनाव ड्यूटी से छूट मिल सकेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी सेक्टर अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों का पुन: भ्रमण कर न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर लें। साथ ही मतदान केन्द्रों के भ्रमण के अलावा प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण भी करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारी.कर्मचारियों तक आयोग की विस्तृत जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। आयोग द्वारा सम्पत्ति विरूपण के तहत निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरांत विभिन्न स्तरों पर उल्लेखित कार्यवाहियों को संपादित कराने के लिए समय-सीमा तय की गई है इसके अनुसार सरकारी सम्पत्ति पर लगे बैनर, झंडों को चौबीस घंटो में, टेलीफोन बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पूर्व से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर जबकि निजी मकानों में अनाधिकृत रूप से राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाने का कार्य पूर्ण करे।
इस मौके पर जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सितांशु राय द्वारा सी विजिल एप पर शिकायत और निराकरण की जानकारी दी गई। बैठक में निर्माण विभागों के स्वीकृत और अप्रारंभ कार्यों तथा निर्माणाधीन कार्यों की सूची मंगलवार को सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. आनंद पाराशर द्वारा आदर्श आचरण संहिता के संबंध में प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से जानकारी दी गई। राजनैतिक दलोंए अभ्यर्थी और शासकीय सेवकों के अपेक्षित आचरण और अन्य प्रावधानों के बारे में बताया गया।
Created On :   10 Oct 2023 11:54 AM IST