पन्ना: आपराधिक मामले में मौत के बाद भी मर्ग तक नहीं हुआ कायम, सलेहा थाना क्षेत्र का मामला, वृद्ध महिला की सडक दुर्घटना में हुई थी मौत

आपराधिक मामले में मौत के बाद भी मर्ग तक नहीं हुआ कायम, सलेहा थाना क्षेत्र का मामला, वृद्ध महिला की सडक दुर्घटना में हुई थी मौत
  • आपराधिक मामले में मौत के बाद भी मर्ग तक नहीं हुआ कायम
  • सलेहा थाना क्षेत्र का मामला, वृद्ध महिला की सडक दुर्घटना में हुई थी मौत
  • नए कानून लागू होने के बाद भी पुलिस की लापरवाही उजागर

डिजिटल डेस्क, पन्ना। देश में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित तीन नए कानून लागू होने के बाद दावा किया जा रहा था कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा लेकिन नए कानून आने के बाद भी न्याय तो दूर लापरवाही से मौत के संगीन मामलों में अपराध तक दर्ज नहीं हो रहे हैं। मामला जिले के सलेहा थाना क्षेत्र का है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 943 पर ग्राम पटनातमोली में अज्ञात वाहन द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए 70 वर्षीय वृद्ध महिला को टक्कर मारी थी और चालक फरार हो गया था। बंधौरा निवासी महिला गोपी बाई पति हीरा आदिवासी को किसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलेहा लाया गया। जहां उपचार न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना सलेहा थाना पुलिस को भी दी गई। साथ ही मौके पर गुनौर विधायक राजेश वर्मा भी पहुंचे। बावजूद इसके महिला को न तो उपचार मिला और न ही पुलिस ने इस घटना पर कोई प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की। जानकार बताते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के मामले में सर्वप्रथम सीआरपीसी की धारा 174 जो अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 194 है के तहत मर्ग कायम किया जाता है फिर विवेचना उपरांत यदि मृत्यु के कारणों में किसी लापरवाही या अन्य आपराधिक कारणों का पता चलता है तो आपराधिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज होता है लेकिन सलेहा पुलिस ने मर्ग ही कायम नहीं किया।

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जानकारों की मानें तो इस मामले में आईपीसी की धारा 279 एवं 304ए जो नए कानून के तहत बीएनएस 2023 की धारा 281 एवं 106 (१) उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए था। हालाकि नए कानून में धारा 106 को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें हिट-एंड-रन के मामलों को धारा 106(२) के तहत परिभाषित किया गया है। चूंकि उक्त धारा में अधिकतम सजा 10 वर्ष होने के चलते वाहन चालकों ने व्यापक विरोध किया था इस लिए 1 जुलाई से लागू नए कानून में इस धारा को अभी शामिल नहीं किया गया है। घटना से स्पष्ट है कि पुलिस ने यहां लापरवाही करने वाले आरोपी को बचाने के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया। यह कृत्य बेहद गंभीर और निंदनीय है। सब को न्याय देने के लिए बनाए गए नए कानूनों का फायदा जब इन पर कोई अमल ही नहीं हो रहा है।

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थाना प्रभारी ने दी सफाई

पूरे मामले में सलेहा थाना प्रभारी सरिता तिवारी ने सफाई देते हुए बताया कि मृतिका के परिजन वृद्ध महिला का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने लिखित में कहा कि उन्हें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना है न ही कोई मुआवजा चाहिए। इसलिए इस मामले पर मर्ग कायम नहीं किया। क्योंकि मर्ग कायम करने के बाद हमें शव का पोस्टमार्टम कराना होता है। गौरतलब है कि मर्ग कायम करना नियम है जबकि सीधे तौर पर मामला आपराधिक कृत्य से जुडा है। ऐसे में परिवारजनों का हवाला देकर पुलिस अपने दायित्वों से कैसे बच सकती है।

इनका कहना है

इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए लापरवाही से दुर्घटना कारित कर मृत्यु हुई है। यह नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 एवं 106(१) का स्पष्ट मामला है। हिट-एंड-रन के मामले में धारा 106(२) का प्रावधान अभी लागू नहीं है। इस मामले में पहले पुलिस को धारा 194 के तहत मर्ग कायम करना चाहिए था ऐसा न करना कर्तव्य पालन की कमी का मामला है।

देवेन्द्र खरे टिक्कू, पूर्व उपाध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ पन्ना

मुझे महिला को उपचार न मिलने की सूचना मिली थी मैं स्वयं अस्पताल पहुंचा था। महिला की मृत्य हो चुकी थी पुलिस ने यदि मामला दर्ज नहीं किया है तो यह गलत है। इस तरह के मामलों में मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

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राजेश वर्मा, विधायक गुनौर

पुलिस ने मृतक के परिजनों के लिखित में बयान दर्ज किए हैं उसकी वीडियो ग्राफी भी की है परिजनों का कहना था कि हम 70-80 वर्ष की उम्र में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम कोई पुलिस में कार्यवाही भी नहीं चाहते हैं।

साई कृष्ण एस थोटा, पुलिस अधीक्षक पन्ना

Created On :   21 July 2024 3:48 PM IST

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