पन्ना: मारपीट के मामले में चार आरोपियों को हुई सजा

मारपीट के मामले में चार आरोपियों को हुई सजा
  • पन्ना न्यायालय स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीतम शाह
  • मारपीट के मामले में चार आरोपियों को हुई सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना न्यायालय स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीतम शाह की कोर्ट में पन्ना न्यायालय स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीतम शाहमारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्तों अमर सिंह, विजय सिंह, पर्वत सिंह एवं बद्री सिंह को सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों को आईपीसी की धारा ३२३ विकल्प में 323/34 में ०३-०३ माह के कठोर करावास तथा ०१-०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं आईपीसी की धारा 325 विकल्प में 325/34 के आरोप में ०१-०१ वर्ष के कठोर कारवास की सजा तथा ५००-५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित हुआ है। अभियोजन घटना प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार दिनांक १९ अक्टूबर २०१८ को फरियादी करण सिंह राजपूत और उसके चाचा खेत में थे उसी समय आरोपी विजय सिंह राजपूत एवं अमर सिंह, पर्वत सिंह, बद्री सिंह पहुंच गए तथा विवाद करते हुए चाचा भगवान सिंह के साथ मारपीट की गई थी। घटना की रिपोर्ट पर थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।

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Created On :   5 May 2024 5:51 PM IST

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