खाद्य विक्रताओं के लिए एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

खाद्य विक्रताओं के लिए एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं जिसमें दूध विक्रेतार, फल एवं सब्जी विक्रेता, चाय, नाश्ता की दुकानें, किराना दुकानें, खाद्य वस्तुओं के थोक एवं फुटकर विक्रेता शमिल हैं को सूचित किया जाता है कि वह अपने कारोबार के लिए एफएसएसएआई द्वारा जारी किये जाने वाला लाईसेंस/पंजीयन जो भी उनके कारोबार के टर्नओवर के अनुसार आवश्यक है उसके लिए आनलाईन पंजीयन/लाईसेंस हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जिस भी प्रतिष्ठान पर एफएसएसएआई पंजीयन/लाईसेंस नहीं पाया जायेगा उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी जिसके लिए खाद्य कारोबारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Created On :   12 Aug 2023 11:53 AM IST

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