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पुरानी बुराई को लेकर मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास एवं जुर्माना
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा अभियोजन की कहानी के अनुसार बताया गया कि फरियादिया ने थाना देवेन्द्रनगर में पहुंचकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक ०९ नवम्बर २०१९ को रात करीब 08 बजे वह व उसका बडा भाई, मां व छोटी बहिन दुकान के अंदर बैठे आपस में घरेलू बातचीत कर रहे थे। उसके घर के सामने मनीष कुमार जैन उर्फ विक्रांत जैन का मकान है जो उससे दो तीन साल से बुराई मानता है। रात करीब 08:30 बजे उसकी दुकान के अंदर आकर अभद्र गालियां देने लगा और बोला यहां क्यों बैठी है तब वह उससे बोली गाली मत दो उसे क्या मतलब है तो उसने उसे दाहिने गाल में एक थप्पड मार दिया तब उसका बडा भाई, मां, छोटी बहिन व अन्य लोगों ने बीच बचाव करने लगे तो भाई के साथ भी मारपीट की और जाते समय बोला की आज के बाद यहां बैठेगी तो जाने से मार देगा। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना देवेन्द्रनगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
संूपर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना़ के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करते हुए ऋषिकांत द्विवेदी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया। न्यायालय के समक्ष आरोपी मनीष कुमार जैन उर्फ विक्रांत को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष कुमार जैन उर्फ विक्रांत को क्रमश: धारा 452 आईपीसी में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5000 हजार रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323 दो काउण्ट आईपीसी में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं प्रत्येक काउण्ट के लिये 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
Created On :   2 Jun 2023 12:50 PM IST