महिला की जंगल में पत्थर पटककर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

महिला की जंगल में पत्थर पटककर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। महिला को जंगल में ले जाकर पत्थर पटककर हत्या किये जाने की घटना की दोषी पाए गए आरोपी रामपाल को न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित एससीएसटी एक्ट की धारा ३(२) (५) के आरोप में आजीवन कारावास की सजा तथा ५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। प्रकरण का फैसला जिला न्यायालय पन्ना के विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट आर.पी.सोनकर द्वारा सुनाया गया। अभियुक्त को आईपीसी की धारा २०१ के आरोप में ०१ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन घटना अनुसार दिनांक ०१ अप्रैल २०२१ को बृजपुर थाना अंतर्गत किटहा हार के जंगल में अज्ञात महिला का शव पडे होने की सूचना डायल १०० को प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी बृजपुर मौके पर पहँुचे तथा पंचनामा कार्यवाही कर महिला के शव को जिला चिकित्सालय पन्ना लाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। महिला के पति द्वारा मृतिका की पहचान सुनियाबाई के रूप में हुई। पुलिस द्वारा महिला के पति एवं पुत्र के कथन लिये गए।

पुलिस जांच कार्यवाही में यह तथ्य निकलकर सामने आए कि मृतिका आरोपी रामलाल पाल को डेढ़ वर्ष से जानती थी और फोन से भी बातचीत होती थी दिनांक २० मार्च को मृतिका और रामलाल पाल के बीच आपसी विवाद हुआ और रामलाल पाल द्वारा मृतिका सुनिया बाई को जंगल ले जाकर के पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा घटना जांच विवेचना पूरी करते हुए आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया तथा कार्यवाही की गई और प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय ने चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की शीघ्र सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई गई।

Created On :   4 Jun 2023 1:09 PM IST

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