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पन्ना: राजनैतिक दल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर हरजिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आवश्यक नियम व निर्देश एवं भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। आदर्श आचार संहिता तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा सहित अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, एसडीएम अशोक अवस्थी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में बताया गया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना जरूरी है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय व निजी संपत्तियों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अधिकारियों की टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही के क्रियान्वयन की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही लाउड स्पीकर, सभा, जुलूस एवं रैली इत्यादि का आयोजन किया जा सकेगा। किसी भी अप्रिय सूचना पर निगरानी दल द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्देश, अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय, शिकायत निगरानी दल, हेलीकॉप्टर के लैंडिंग व टेकऑफ की अनुमति, व्यय लेखा के प्रावधान, विभिन्न अनुमतियों के लिए पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर सुविधा पोर्टल के संचालन और जिला कॉन्टेक्ट सेन्टर एवं हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र लायसेंस के निलंबन व जमा कराने, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने पर की जाने वाली कार्यवाही, मतदाताओं को प्रलोभित करने या निर्वाचन में सम्यक असर डालने पर की जाने वाली कार्रवाई, पुलिस बल की उपलब्धता व तैनाती इत्यादि के बारे में अवगत कराया। अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र ने विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना, नाम निर्देशन पत्र जमा करने, संवीक्षा व नाम वापसी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।
साथ ही बताया कि आगामी 5 दिसम्बर तक निर्वाचन कार्य पूर्ण होने की प्रक्रिया तक आचार संहिता प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में शासकीय सेवकों सहित अभ्यर्थी और राजनैतिक दल को आदर्श आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। उन्होंने मतदान केन्द्र और मतदाता संख्या के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित डेसीबल पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जाएगा। डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। शस्त्र लायसेंस के निलम्बन, शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं वाहन का जनप्रतिनिधियों से वापसी, शिकायत प्रकोष्ठ के गठन, सी विजिल एप, प्रचार सामग्री के प्रकाशन, संचार माध्यमों में विज्ञापन के प्रमाणीकरण, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना एवं जिला मुख्यालय पर सभी तीन विधानसभा क्षेत्रों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की केन्द्रीयकृत व्यवस्था, निर्वाचन से जुडे मुख्य कानूनी एवं संविधान में वर्णित प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं, अवैध शराब एवं विभिन्न सामग्रियों के परिवहन व निगरानी के लिए विभिन्न टीमों के गठन इत्यादि की जानकारी दी गई। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक सुझाव भी रखे गए।
Created On :   11 Oct 2023 3:34 PM IST