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पन्ना: चैक बांउस के मामले में एक वर्ष की सजा, क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का न्यायालय ने दिया आदेश
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय पन्ना द्वारा चेक बांउस में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। प्रकरण में संबध में परिवादी रामरतन कुशवाहा पिता मटोले कुशवाहा निवासी माधौगंज अजयगढ जिला पन्ना द्वारा अभियुक्त मां वैष्णो देवी कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपाइटर राजेन्द्र सिंह यादव पिता हरी सिंह यादव निवासी आगरा मोहल्ला पन्ना हाल निवास रघुवंशी कालोनी छंगे राजा पेट्रोल पम्प के पीछे को परिवादी रामरतन कुशवाहा को आरोपी राजेन्द्र सिंह यादव ने दिनांक १० अप्रैल २०१७ को ८ लाख ५० हजार रूपए तीन माह के लिए उधार लिए थे। तीन माह बाद परिवादी ने आरोपी से जब अपनी उधार दी गई रकम वापिस मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। जिसके पश्चात आरोपी के द्वारा परिवादी को अपने बचत खाता सेण्ट्रल बैंक पन्ना की चैक परिवादी रामरतन कुशवाहा को दी गई।
उसके पश्चात आरोपी के द्वारा उक्त उधार ली गई रकम वापिस नहीं की गई जिसके पश्चात परिवादी के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के साक्ष्य लिए जाने के पश्चात दोनों पक्षों को समुचित अवसर देते हुए न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि परिवादी के द्वारा आरोपी को दिए गए उधार की रकम ८ लाख ५० हजार पाने का हकदार है जिसके तहत आरोपी को चैक बांउस परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा १३८ के तहत दण्डनीय अपराध में दोष सिद्ध पाया गया। जिसमें यह निर्णय पारित किया गया कि आरोपी राजेन्द्र सिंह यादव को एक वर्ष की सजा सुनाई गई तथा आरोपी के द्वारा परिवादी को दिनांक १० अप्रैल २०१७ को दी गई चैक की राशि ८ लाख ५० हजार रूपए से निर्णय दिनांक १६ अक्टूबर २०२३ तक ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की राशि ४९८५२५ रूपए एवं न्याय शुल्क ३२५०० रूपए की राशि जोडते हुए परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति राशि १३ लाख ८१ हजार रूपए अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता काजी रूकनुद्दीन के द्वारा की गई।
Created On :   23 Oct 2023 12:35 PM IST