पन्ना: मारपीट की घटना के मामले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

मारपीट की घटना के मामले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई के न्यायालय में मारपीट की घटना के मामले में दो आरोपी उमाशंकर पटेल तथा शिवशंकर पटेल को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा ३२५ सह पठित ३४ के आरोप में ०१-०१ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा ३००-३०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक ०६ फरवरी २०१९ को दोपहर करीब ०३ बजे फरियादी जब अपने घर के सामने सफाई कर रहा था तभी आरोपी उमाशंकर पटेल तथा शिवशंकर पटेल ने गाली-गलौच करते हुए लाठी तथा डण्डे से मारपीट की गई थी तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पवई थाने में दर्ज कराई थी।

Created On :   30 Sept 2023 3:40 PM IST

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