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पॉस्को एक्ट एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। पुलिस कांफ्रेस हाल पुलिस लाईन पन्ना में पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना के मार्गदर्शन में पास्को एक्ट एवं किशोर न्याय अधिनियम हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पाक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जे.जे. एक्ट किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 व आदर्श नियम 2016 पर विस्तृत चर्चा कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पन्ना ऊदल सिंह ठाकुर, संरक्षण अधिकारी पवन साहू के साथ उनकी टीम एवं एडीपीओ दिनेश खरे उपस्थित रहे। श्री ठाकुर द्वारा प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया गया कि आखिर क्यों इस एक्ट को लागू करने की आवश्यकता पङी।
यह 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करने वाला एक विशेष एक्ट है। प्रशिक्षण के दौरान यह बताया गया की लैंगिक शोषण क्या है। अगर किसी बच्चे या बच्ची के साथ लैंगिक शोषण की घटना घटित होती है तब पुलिस की क्या भूमिका होगी। इस प्रकार के मामलों में बच्चों की पहचान को गुप्त रखना होगा। पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में ही बच्चों से बात करेंगें। एफआईआर भी सामान्य रूप से सबके सामने नहीं लाई जावेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना के संबध में जानकारी दी एवं जिले में पंजीकृत 193 बच्चों की सूची प्रदाय की गई।
पन्ना जिले के सभी थानों से आये विशेष किशोर पुलिस अधिकारियों को पाक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं जेजे एक्ट किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 व आदर्श नियम 2016 की प्रमुख धाराओं पर भी प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका होगी, बाल कल्याण समिति का कार्य मूलत: पीङित बच्चे को आवश्यक सुरक्षा और देखभाल मुहैया कराना होगा। पुर्नवास एवं काउन्सलिंग का कार्य भी बाल कल्याण समिति द्वारा किया जावेगा। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति आरती सिंह, एडीपीओ दिनेश खरे, एसडीओपी पन्ना बहादुर सिंह बरीबा, एसडीओपी अजयगढ श्रीमती कल्याणी बरकडे के साथ पन्ना जिले के समस्त विशेष किशोर पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
Created On :   5 Jun 2023 11:12 AM IST