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Panna News: निजी स्कूल सिलेबस, फीस यूनीफार्म की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करायें

Panna News: जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालय के संचालकों को पोर्टल पर निर्धारित तारीख तक स्कूल में प्रस्तावित फीस गणवेश, स्टेशनरी एवं आगामी सत्र का सिलेबस पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है सभी निजी स्कूल संचालक ३१ दिसम्बर तक पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड कर जानकारी प्रस्तुत करें। उक्त संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना के समन्वयक अजय गुप्ता ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर जानकारी अपलोड न करने पर अवैधानिक कार्रवाही की जायेगा। श्री गुप्ता ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयो का विनियमन अधिनियम १९१७ एवं नियम २०, २२ तथा नियम २०, २४ में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में विद्यालय से संबंधित से समस्त जानकारी एवं फीस स्टेशनरी बुकस, गणवेश की जानकारी विभागीय पोर्टल पर करना अनिवार्य है। शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ के लिए प्रत्येक निजी स्कूल संबंधित जानकारी एवं अभिलेख पोर्टल पर दर्ज कराये। इसके लिए ३१ दिसम्बर तारीख निर्धारित की गई है।
निर्धारित समय पर जानकारी अपलोड नही करने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध कार्रवाही की जायेगी। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावको को पुस्तकें यूनीफार्म टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विके्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता। छात्र या अभिभावक को इन सामग्रियो को खुले बाजार से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा यूनीफार्म को छोडकर किसी भी पाठय सामग्री पर स्कूल का नाम उल्लेखित नहीं किया जायेगा। स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूलों द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रयोजन के लिए प्रवेश पंजी, फीस संग्रहण पंजी, कर्मचारी वेतन पंजी चेक पंजी, भंडार पंजी, सम्पत्ति पंजी, अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। अभिलेख या विद्यालय प्रबंधन की बैठको का कार्रवाही विवरण भी संधारित किया जाना आवश्यक है।
Created On :   12 Nov 2025 1:16 PM IST














