पन्ना: शासकीय सेवकों के वेतन का समय पर भुगतान करें

शासकीय सेवकों के वेतन का समय पर भुगतान करें

डिजिटल डेस्क,पन्ना। म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(३) के अनुसार सभी शासकीय सेवकों के मासिक वेतन-भत्तों का भुगतान आगामी माह की पहली तारीख को करना आवश्यक है। माह की 5 तारीख तक वेतन व भत्तों का भुगतान न होने पर संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारी की जवाबदेही होगी। जिला कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि कुछ कार्यालयों द्वारा मासिक वेतन और भत्तों के देयक निर्धारित समय में कोषालय में ऑनलाइन सबमिट नहीं करने के कारण वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है। इसके अलावा कतिपय कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ शासकीय सेवकों की वेतन, स्टॉफ सेलरी विकल्प के जरिए आहरित की जाती है लेकिन भुगतान देयक के साथ विधिवत स्वीकृति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण त्रुटिपूर्ण भुगतान और वित्तीय अनियमितता एवं गबन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संबंध में सभी डीडीओ को शासकीय सेवकों के मासिक वेतन देयक प्रत्येक माह की 25 से 27 तारीख तक अनिवार्य रूप से जनरेट कर कोषालय में ऑनलाइन सबमिट करने की कार्यवाही तथा वेतन भुगतान पर रोक की स्थिति में वेतन भुगतान के समय वेतन रोकने का कारण और भुगतान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करने के लिए कहा गया है। सक्षम स्वीकृति के अभाव में स्टॉफ सेलरी देयक पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान में विलंब के लिए डीडीओ उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा माह के अंतिम सप्ताह में वेतन और अत्यंत जरूरी देयकों के अलावा अन्य कोई भी देयक सबमिट नहीं करने की सलाह भी दी गई है।

Created On :   20 Sept 2023 3:03 PM IST

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