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पन्ना: एग्जिट पोल एवं परिणाम का प्रकाशन या प्रचार १ जून को शाम 6:30 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित
- लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील
- एग्जिट पोल एवं परिणाम का प्रकाशन या प्रचार १ जून को शाम 6:30 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता के दौरान एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
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Created On :   22 May 2024 1:00 PM IST