अवैध शराब विक्रय के आरोपी को हुई सजा

अवैध शराब विक्रय के आरोपी को हुई सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय में अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में आरोपी मुकेश राय को आबकारी एक्ट की धारा ३४(१) के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना मिलने पर दिनांक १५ जनवरी २०२३ को आरोपी मुकेश राय के कब्जे से कार्टून में अवैध रूप से विक्रय के लिए रखी गई २५ क्वार्टर देशी प्लेन शराब जप्त की गई थी।

Created On :   28 July 2023 11:53 AM IST

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