- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- संपूर्ण जिले में धारा-144 के...
पन्ना: संपूर्ण जिले में धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, 5 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा आदेश
डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला पन्ना में भी 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शांति विक्षुब्ध होने एवं चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के समर्थकों के मध्य विवाद होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धार-.144 के तहत संपूर्ण जिले के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में 5 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार संपूर्ण जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति, जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हों। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 2 कार्यदिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें। कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेयास्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एमएलगन, बीएलगन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहंगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठीए डण्डा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा।
अधिकृत व्यक्तियों को रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, शासकीय सेवक पर लागू नहीं होंगे। इनके अलावा सुरक्षाबल, प्रांतीय सशस्त्रबल, मध्यप्रदेश पुलिस, होमगार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबल के सदस्यों, बैंक के सुरक्षा गार्डों जो कि कानून व्यवस्था या सुरक्षा ड्यूटी हेतु अपने पास हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये गये हैं। जिले में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों, सिख समुदाय के व्यक्तियों जिनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण साथ में रखने की परम्परा है एवं अन्य व्यक्ति जिनको जिला मजिस्टे्रट द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो के लिये लागू नहीं होगा।
Created On :   11 Oct 2023 2:37 PM IST