- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- छेड़छाड़ की घटन के मामले में दोषी...
छेड़छाड़ की घटन के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सुनाई गई सजा
By - Bhaskar Hindi |11 Jun 2023 11:06 AM IST
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा छेड़छाड़ की घटना में दोषी पाए गए अभियुक्त गोपी उर्फ गोपाल सिंह को न्यायालय उठने तक का कारावास व ३००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि उसने दिनांक ०४ अक्टूबर २०१७ को चारा काट रही महिला के साथ बुरी नियत के साथ हांथ पकड़ा गया। महिला के आवाज लगाने पर बगल में चारा काट रही एक महिला जब दौड़ी तो वह वहां से भाग खड़ा हुआ। पीडिता की रिपोर्ट पर गुनौर थाने में आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त के दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
Created On :   11 Jun 2023 11:06 AM IST
Next Story