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पन्ना: घातक हथियारों से मारपीट कर भैंसों की लूट के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जंगल में बंधक बनाकर घातक हथियारों से मारपीट कर भैंसों को लूट कर ले जाने की घटना के मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी. सोनकर द्वारा एक आरोपी रामनरेश उर्फ लोलर यादव को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा ३९४ सहपठित धारा ३९७ में ०७ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में चार अन्य अभियुक्तों हमीद खान, नत्थू सांई उर्फ बाबा, पप्पू कुरैशी एवं सब्बीर उर्फ रफीक सांई के फरार होने पर न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुडिय़ा के जंगल में दिनांक १९ जनवरी २०१८ को फरियादी हरी सिंह यादव भैंस चराने गया था रात्रि में करीब ०३ बजे आरोपीगण बल्लम, कुल्हाड़ी डण्डा लिए मिले जो कि उसकी भैंस हांकने लगे तो फरियादी द्वारा रोका गया जिस पर आरोपीगणों द्वारा मारपीट की गई तथा हांथ-पैर बांधकर वहीं डाल दिया गया एवं कुल ०७ नग भैंसे लूटकर ले गए है।
रात्रि में फरियादी वहीं घायल अवस्था में बंधक होकर पडा रहा। सुबह बडागांव निवासी लोका चौधरी की पत्नी लकड़ी लेने जंगल गई तो उसे देखा तथा जाकर भतीजे रूप सिंह को जानकारी दी गई। रूप सिंह ने आकर हांथ-पैर छोडे तथा डायल १०० को सूचना दी गई। जिसके बाद पहँुची १०० डायल ने घायल हरी सिंह यादव को देवेन्द्रनगर अस्पताल लेकर पहँुची जहां पर फरियादी द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस द्वारा देहाती नालिसी लेख की गई तथा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा संदेहियों का पता किया और संदेह के आधार पर तीन आरोपीगणों नत्थू सांई उर्फ बाबा सांई, हमीद खान, रामनरेश यादव उर्फ लोलर को पकडकर पँूछताछ की गई जिन्होंने भैंसों को लूटकर पिकअप वाहन से ले जाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में तीन अन्य आरोपी पप्पू कुरैशी एवं सब्बीर उर्फ रफीक सांई तथा सबीर का एक साथी के शामिल होना पाया गया। जो कि प्रकरण में फरार थे तलाश करने पर आरोपीगणों का पता नहीं चला। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियुक्तगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई तथा आरोपी रामनरेश यादव उर्फ लोलर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
Created On :   17 Oct 2023 1:48 PM IST