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अनुविभागीय अधिकारी ने हल्का पटवारी को किया निलंबित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नेशनल हाईवे क्रमांक-४३ निर्माण हेतु पवई में भू-अर्जन कार्य में अनुचित तरीके से भू अर्जन मुआवजा प्रकरण के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भारती देवी मिश्रा द्वारा हल्का नंबर १३ पवई के पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार तहसीदार पवई द्वारा दिनांक १७ मई २०२३ के माध्यम से अर्जुन सिंह हल्का पटवारी पवई द्वारा एनएच-४३ विस्तार के लिए ग्राम पवई के मुआवजा पत्रक के सरल क्रमांक २१३ पर अंकित खसरा क्रमांक ५७४० कुल रकवा १.९१४० हेक्टयर सेवा खातेदार मद भूमि के प्रभावित अंश रकवा ०.०८५० हेक्टयर के भू अर्जन की राशि १७ लाख १३ हजार ९५२ रूपए अखिलेश पिता राजेश खगांर निवासी पवई का गलत तरीके से प्रस्ताव तैयार कर मुआवजा पत्रक में राशि स्वीकृत कराये जाने के कारण अनुशासत्मक कार्यवाही हेतु लेख किया गया।
तहसीदार पवई प्रतिवेदन अनुसार हल्का पटवारी पवई अर्जुन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हल्का पटवारी अर्जुन द्वारा अपना जबाव प्रस्तुत किया गया हल्का पटवारी पवई के अधिनस्थ ग्राम कोटवार अखिलेश पिता राजेश खगांर निवासी ग्राम कोटवार पवई के पद पर कार्यरत है एवं उसे कृषि कार्य करने हेतु शासकीय भूमि प्राप्त है उक्त शासकीय सेवा भूमि भू अर्जन से प्रभावित होने पर पटवारी श्री सिंह द्वारा यह बात वरिष्ठ अधिकारियो के संज्ञान में नही लाई गई कि प्रभावित भूमि ग्राम कोटवार की शासकीय सेवा भूमि है उसकी निजी भूमि नही है एवं अवार्ड पत्रक अनुसार हितग्राही के बैंक खाते की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा ही प्राप्त की जाती है। पटवारी के कृत्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए तहसील कार्यालय सिमरिया उनका मुख्यालय नियत किया गया है।
Created On :   22 May 2023 1:07 PM IST