- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- मारपीट की घटना में न्यायालय ने...
मारपीट की घटना में न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना द्वारा मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त मनीष शर्मा पिता वेदप्रकाश शर्मा उम्र ३० वर्ष एवं उसके छोटे भाई आरोपी महेन्द्र शर्मा उम्र २८ वर्ष दोनों निवासी पुराना पन्ना को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियुक्तगणो को आईपीसी की धारा ३२३ के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा तथा १०००-१००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हेेै। अभियोजन अनुसार घटना दिनांक ११ नवम्बर २०१७ को फरियादी कल्लू पटेल आम रास्ते से जा रहा था रास्ते में मजदूरी के विवाद को लेकर दोनों आरोपीगणों द्वारा लाठी-डण्डे से मारपीट की गई। घटना कीन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना रिपोर्ट कोतवाली पन्ना में दर्ज हुई जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
Created On :   5 May 2023 2:16 PM IST