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पन्ना: राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ ईव्हीएम का प्रथम रेण्डमाइजेशन
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत गत सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में राजनैतिक दल के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईव्हीएम का प्रथम रेण्डमाइजेशन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरजिंदर सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाम्बर मिश्र, कोषालय अधिकारी गौरव गुप्ता सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी सितांशु राय ने रेण्डमाइजेशन के जरिए जिले में उपलब्ध ईव्हीएम मशीनों के स्टॉक से विधानसभावार मशीन आवंटन की प्रक्रिया के बारे में बताया।
इस दौरान बैलेट एवं कन्ट्रोल यूनिट सहित व्हीव्हीपैट को रेण्डम तरीके से रिजर्व करने की कार्यवाही भी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रेण्डमाइजेशन प्रक्रिया के तहत मशीनों को रिटर्निंग अधिकारियों के सुपुर्द किया गया है। द्वितीय रेण्डमाइजेशन में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रवार आवंटन किया जाएगा। इस दौरान मशीनों की एफएलसी, सीलिंग इत्यादि के बारे में भी अवगत कराया। उपस्थित दलों के प्रतिनिधियों के प्रश्नों का समाधान भी किया गया। उन्होंने इस संबंध में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को भी राजनैतिक दल के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।
८० वर्ष एवं अधिक आयु सहित ४० प्रतिशत से अधिक दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि मतदान में अधिकाधिक सहभागिता के उद्देश्य से 80 वर्ष एवं अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को पहली बार घर से मतदान का अवसर मिलेगा। इसके लिए मतदान केन्द्र तक पहुंचने में अक्षम मतदाताओं द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिवस के भीतर फार्म 12 डी भर कर देना होगा। मतदान दिवस के पहले टीम द्वारा घर पहुंचकर ऐसे मतदाताओं का मतदान करवाया जाएगा। मतदान दल के आने की सूचना भी दी जाएगी। घर से मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। बीएलओ घर-घर संपर्क कर फार्म 12 डी का वितरण करेंगे। इसी तरह सर्विस वोटर्स और निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को भी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी।
प्रशिक्षण केन्द्र के साथ-साथ सुविधा केन्द्र पर डाक मतपत्र के जरिए कर्मचारी मतदान कर सकेंगे। उन्होंने विभिन्न अनुमतियों, ऑनलाइन नॉमीनेशन प्रक्रिया की जानकारी भी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए समय पूर्व आवेदन करना होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभा एवं नुक्कड स्थल सहित हेलीपैड का चिन्हांकन किया गया है। हेलीकॉप्टर की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व बतौर शुल्क लैंडिंग के लिए पांच हजार रूपए, फायर बिग्रेड के लिए चार हजार रूपए और एम्बुलेंस के लिए एक हजार रूपए नगद जमा करना होगा। सभी 901 मतदान केन्द्रों पर मतदान एवं मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
Created On :   18 Oct 2023 12:11 PM IST