- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- मारपीट के मामले में आरोपी को तीन...
पन्ना: मारपीट के मामले में आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास
By - Bhaskar Hindi |5 Oct 2023 12:22 PM IST
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना राजेन्द्र सिंह शाक्य की कोर्ट में मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए आरोपी पप्पू उर्फ प्रदीप तिवारी को आईपीसी की धारा ३२३ के आरोप में ०३ माह के सश्रम कारावास एवं २०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन के अनुसार दिनांक १७ मार्च २०१८ को फरियादी महेन्द्र के साथ आरोपी द्वारा गांव के बगीचे मेंं गाली-गलौच करते हुए डण्डे से मारपीट की गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी घटना में देवेन्द्रनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया।
Created On :   5 Oct 2023 12:22 PM IST
Next Story