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पन्ना: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त राज कुंवर उर्फ राज दहायत को महेन्द्र मंगोदिया विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा पास्को एक्ट की धारा ५(एल)/६ के आरोप में २० वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३६६ के आरोप में भी दोषी पाते हुए ०७ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन अनुसार पीडिता नाबालिग के पिता ने दिनांक ०५ अगस्त २०२२ को सलेहा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री आज सुबह ०६:४० बजे स्कूल जाने की बात कह कर घर से गई थी। दोपहर ०२ बजे स्कूल की छुट्टी होती है और वह ०३ बजे तक घर लौट आती थी लेकिन जब पुत्री घर नही लौटी तो उसे स्कूल से पता चला कि वह स्कूल गई ही नहीं थी।
आसपास गांव और रिश्तेदारी में पता किया कहीं पता नहीं चल रहा है उसकी पुत्री कोई बहला-फुसला कर भगा ले गया है। जिस पर पुलिस द्वारा गुम इंसान प्रकरण के साथ ही अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक ०१ सितम्बर २०२२ को पीडिता नाबालिग को पुलिस टीम ने अटेली हरियाणा से दस्याब किया तथा पीडिता के कथन उसके बताए अनुसार लेख किए जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उसे शादी करने की बात कह कर हरियाणा ले गया था और वहां एक कमरे में रखकर लगातार २६ दिन तक गलत काम करता रहा है। प्रकरण में पुलिस द्वारा धाराओं का इजाफा किया गया तथा विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में प्रकरण की सुनवाई पूरी हुई और अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को लेकर बिन्दुवार साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को प्रमाणित किया गया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
Created On :   10 Nov 2023 11:35 AM IST