पन्ना: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त दीपक सोनी को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट पन्ना के न्यायालय में विशेष न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया द्वारा की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पास्को एक्ट की धार ५(एल)/६ के आरोप में २० वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं १०० रूपए के अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा ३६६(क) के आरोप में ०७ वर्ष के कठोर कारावास एवं १०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित हुआ है। अभियोजन घटना अनुसार सलेहा थाना क्षेत्र में पीडि़ता नाबालिग के पिता द्वारा दिनांक २२ मार्च २०२२ को थाना सलेहा में सूचना दी गई कि उसकी पुत्री २० मार्च की शाम ०६ बजे बिना बताये घर से चली गई जो कि घर वापिस नहीं लौटी है और आसपास एवं रिश्तेदारी में उसका कोई पता नहीं चल रहा है।

उसे संदेह है कि कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट सलेहा थाने में अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग दस्तयाब किया गया तथा कथन लेख किया किए गए नाबालिग के कथन और प्रकरण की विवेचना में आरोपी द्वारा नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने करने के मामलें में प्रकरण में धाराओ का इजाफा किया गया तथा प्रकरण की सम्पूर्ण विवचेना कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए आरोपी को दोषी पाया तथा को सजा सुनाई गई।

Created On :   25 Nov 2023 12:22 PM IST

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