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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को बीस वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व उससे नाबालिग के गर्भवती होने की घटना के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त मनोज प्रजापति पिता कन्छेदी प्रजापति उम्र २२ वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ीखेरा थाना को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट के न्यायालय के विशेष न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा ५जे (द्बद्ब)/६के आरोप में २० वर्ष के कठोर कारावास तथा ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन अनुसार पीडि़ता दिनांक १८ मार्च २०२३ को शाम को ०४ बजे हरियाली लेने गई थी जहां पर आरोपी के द्वारा उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया तथा बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई जिसकी वजह से पीडि़ता द्वारा घटना की जानकारी अपने माता-पिता को डर की वजह से नहीं दी गई। पीडि़ता के पेट में दर्द होने पर माता-पिता जब उसे अस्पताल ले गए तो उसके गर्भवती होने के संबध में पता चला जिस पर उसके द्वारा अपने माता-पिता को घटना की पूरी जानकारी दी। घटना को लेकर दिनांक ११ जून २०२१ को पीडि़ता के बताये अनुसार पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई तथा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। घटनाक्रम में पीडि़ता के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षियो के कथन न्यायालय में करवाये तथा आरोपी के विरूद्ध आरोपो बिन्दुवार प्रमाणित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वरिष्ठ सहाकय जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी।
Created On :   24 May 2023 2:45 PM IST