पन्ना: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरजिंदर सिंह ने संपूर्ण जिले में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित विधानसभा क्षेत्र के उपखंड मजिस्टे्रट को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के पश्चात सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि में कतिपय विशेष परिस्थितियो में शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेगें परंतु इसके लिये प्रचार-प्रसार की आवश्यक तथा जनसामान्य में लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना, बीमार, वृद्ध एवं छात्रो की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों जिन्हें कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यक है उन पर प्रभावशील नहीं होगा।

Created On :   11 Oct 2023 2:35 PM IST

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