Pune City News: एमसीए चुनाव पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

एमसीए चुनाव पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश
मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को

भास्कर न्यूज, पुणे। महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) की चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। तब तक एमसीए की आम चुनाव प्रक्रिया पर लगाई गई रोक बरकरार रहेगी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया नहीं चलाई जाए।

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी एमसीए और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 3 फरवरी तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके बाद 4 फरवरी को इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 6 जनवरी को प्रस्तावित एमसीए चुनाव से ठीक पहले आजीवन सदस्यों की संख्या 154 से बढ़ाकर 571 किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह सदस्य वृद्धि नियमों के विरुद्ध है और चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। इसी पृष्ठभूमि में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर केदार जाधव, लातूर जिला क्रिकेट संघ तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अश्विन दामोदर भोबे ने एमसीए के कामकाज पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया खेल संगठन में नियमों की अनदेखी और मनमानी नजर आ रही है। इसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। अब 4 फरवरी की सुनवाई पर पूरे खेल जगत की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस दिन हाईकोर्ट एमसीए की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है।

हमारी लड़ाई को न्याय मिला

अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए लातूर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कमलेश ठक्कर ने कहा कि एमसीए में चल रही वंशवाद, मनमानी और अनियमितताओं के खिलाफ हमारी लड़ाई को न्याय मिला है। यह संघर्ष खेल और खिलाड़ियों के हित में है और आगे भी जारी रहेगा।

Created On :   7 Jan 2026 3:40 PM IST

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