Pune City News: फ्लेक्स नियम समझाने के लिए मनपा भेजेगी राजनीतिक दलों को पत्र

फ्लेक्स नियम समझाने के लिए मनपा भेजेगी राजनीतिक दलों को पत्र
  • राजनीतिक फ्लेक्स पर नरम रुख
  • व्यावसायिक फ्लेक्स पर ही हो रही कार्रवाई
  • नए होर्डिंग्स पर रोक, नई दरें जल्द तय होंगी

भास्कर न्यूज, पुणे। अवैध फ्लेक्स और अनधिकृत निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाली पुणे महापालिका ने राजनीतिक दलों के फ्लेक्स के मामले में नरम रुख अपनाया है। आगामी मनपा चुनावों की पृष्ठभूमि पर शहरभर में बढ़ती फ्लेक्सबाजी को देखते हुए मनपा प्रशासन अब सीधे कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर फ्लेक्स हटाने का आग्रह करेगा।

अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. ने जानकारी दी कि मनपा राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की याद दिलाते हुए अवैध फ्लेक्स न लगाने का अनुरोध करेगी। उनके अनुसार, यह पत्र सभी दलों को शीघ्र भेजा जाएगा ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ शहर में बड़े-बड़े फ्लेक्स, कटआउट और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पूर्व नगरसेवक अपने कार्यों का प्रचार कर रहे हैं, वहीं नए इच्छुक उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए फ्लेक्स का सहारा ले रहे हैं। इनमें से अधिकतर फ्लेक्स अवैध हैं, फिर भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके विपरीत, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सिर्फ व्यावसायिक फ्लेक्स पर ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

शहर के बिजली खंभों, स्ट्रीट लाइटों, सिग्नल, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लगाए गए फ्लेक्स न केवल शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं, बल्कि मनपा की राजस्व हानि का भी कारण बनते हैं। राजनीतिक दलों के फ्लेक्स की संख्या इनमें सबसे अधिक है, फिर भी उन पर कार्रवाई ढीली है।

नए होर्डिंग्स पर रोक, नई दरें जल्द तय होंगी

पुणे शहर में नए होर्डिंग लगाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मनपा नई दरें तय करने के लिए फ्लेक्स धारकों के एसोसिएशन के साथ बैठक करेगी। जीआर के अनुसार होर्डिंग लगाने की लागत के हिसाब से दरें निर्धारित करने पर विचार चल रहा है।

अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. ने बताया कि अगले 10–12 दिनों में नई नीति और दर निर्धारण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे पूर्वगणक समिति, स्थायी समिति और सर्वसाधारण सभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद नई दरें लागू की जाएंगी।

Created On :   2 Dec 2025 6:24 PM IST

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