डीसीडब्ल्यू ने बाल विवाह और लड़की के साथ दुर्व्यवहार मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

DCW issues notice to Delhi Police on child marriage and girl child abuse case
डीसीडब्ल्यू ने बाल विवाह और लड़की के साथ दुर्व्यवहार मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया
दिल्ली डीसीडब्ल्यू ने बाल विवाह और लड़की के साथ दुर्व्यवहार मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया
हाईलाइट
  • डीसीडब्ल्यू ने बाल विवाह और लड़की के साथ दुर्व्यवहार मामले पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने बाल विवाह और 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

आयोग को उस लड़की से शिकायत मिली थी जिसने कहा था कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी। लड़की ने आयोग को जानकारी दी कि जब वह गर्भवती हो गई तो उसके ससुराल वालों ने भ्रूण को गिराने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे।

लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ बहुत मारपीट करता है। आयोग ने कहा कि लड़की को उसके पति ने अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद वह दिल्ली में अपने पैतृक घर आ गई, जहां वह वर्तमान में रह रही है।

इस संबंध में डीसीडब्ल्यू की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके एफआईआर की प्रति मांगी है। आयोग ने 22 दिसंबर तक मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। डीसीडब्ल्यू की प्रमुख ने कहा कि हमें 15 साल की लड़की के साथ बाल विवाह और दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है।

लड़की को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा अत्यधिक क्रूरता का शिकार बनाया गया है। मुझे पता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लड़कियों की शादी की अनुमति देता है। हालांकि, ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट लागू होना चाहिए। डीसीडब्ल्यू की प्रमुख ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   19 Dec 2022 3:31 PM IST

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