गुरुग्राम में अमेरिका, कनाडा के नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

Fake call center duping US, Canada citizens busted in Gurugram
गुरुग्राम में अमेरिका, कनाडा के नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़
गिरफ्तार गुरुग्राम में अमेरिका, कनाडा के नागरिकों को ठगने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात में मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते, डीएलएफ फेज-2 थाना और साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 10 महिलाओं और मालिक समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, डीएलएफ फेज-2 में एक घर के ग्राउंड फ्लोर से संचालित कॉल सेंटर तकनीकी सहायता के नाम पर अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को ठगता था और गिफ्ट कार्ड के जरिए 500 से 1,000 डॉलर सर्विस चार्ज लेता था।

कथित कॉल सेंटर के कर्मचारी पीड़ितों को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंट, फाइनेंशियल क्राइम यूनिट ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारी के रूप में बुलाते थे और उन पर ड्रग्स पेडलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल होने का आरोप लगाते थे और उनसे पैसे वसूलते थे।

आरोपी ने चार महीने के लिए फ्लोर रेंट के रूप में 1.50 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान भी किया था। पुलिस ने मौके से 2.50 लाख रुपये नकद, दो सीपीयू और इतने ही मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेवाड़ी जिले के कोसली निवासी कॉल सेंटर के मालिक उमेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, फ्लाइंग स्क्वायड, डीएलएफ फेज-2 थाना और साइबर क्राइम पुलिस की एक टीम ने सीएम फ्लाइंग विंग के डीएसपी इंद्रजीत सिंह यादव और एसीपी, डीएलएफ संजीव बलहारा के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के बाद कॉल सेंटर पर छापा मारा। वहां उन्होंने 14 लड़कों और 10 लड़कियों को देखा जो अमेरिकी राष्ट्र के साथ अंग्रेजी भाषा (अमेरिकी उच्चारण) में संवाद कर रहे थे।

यादव ने कहा, कर्मचारी कॉल सेंटरों पर कार्यरत थे, जो बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे थे। साथ ही, केंद्र के पास दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी कोई लाइसेंस नहीं था। पूछताछ के दौरान, आरोपी मालिक ने खुलासा किया कि वे तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका और कनाडाई नागरिकों के साथ संवाद करते थे और पॉप-अप भेजते थे और सेवा शुल्क के रूप में प्रति ग्राहक लगभग 500 डॉलर से 1,000 डॉलर चार्ज करते थे।

आगे की जांच के लिए डीएलएफ फेज -2 पुलिस स्टेशन में आईटी अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आईएएनएस

Created On :   26 March 2022 1:31 PM IST

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