फर्जी दस्तावेज लेकर आया था सेना में भर्ती होने - मिली दस वर्ष की कैद

Fake documents were brought to join the army - got ten years imprisonment
फर्जी दस्तावेज लेकर आया था सेना में भर्ती होने - मिली दस वर्ष की कैद
फर्जी दस्तावेज लेकर आया था सेना में भर्ती होने - मिली दस वर्ष की कैद

डिजिटल डेस्क  कटनी । फर्जी दस्तावेज से नौकरी का सपना देखने वाले युवक का जीवन दस वर्ष तक जेल के अंदर चहारदीवारी में बितेगा। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने धारा 420, 467, 468 और 471 के मामले में दोषी पाते हुए कोठी राजनगर निवासी अक्षय सिंह को अलग-अलग धाराओं के तहत एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की राशि से भी अधिरोपित किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के झिंझरी पुलिस मैदान में सेना भर्ती रैली में सतना जिले से अक्षय प्रताप सिंह पिता राम प्रताप सिंह उम्र 24 वर्ष पहुंचा था। सबसे पहले शारीरिक परीक्षा ली गई। जिसमें थाना कोठी राजनगर निवासी अक्षय सिंह उत्र्तीण हो गया। शारीरिक दक्षता पास करने के बाद जब दस्तावेज चेक किए गए तो मौके पर अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ी पाई। मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि अक्षय कुमार दूसरे किसी युवक का आधार कार्ड के साथ दसवीं की भी मार्कशीट लगाई है। शिकायत पर माधवनगर थाने में आरोपी के विरुद्ध मामला कायम किया गया। चालान न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कभी कम्प्यूटर संचालक को दोषी बताया तो कभी किसी अन्य पर दोष मढ़ता रहा। बचाव पक्ष कोई आधार नहीं दे सका। धारा 420 के मामले में चार वर्ष, धारा 467 के मामले में 10 वर्ष, 468 के मामले में 4 वर्ष और धारा 471 के मामले में 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है।  पांच हजार की राशि भी अधिरोपित की गई है। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक के.के.तिवारी ने पैरवी की।
 

Created On :   6 Feb 2021 11:47 AM GMT

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