ब्रिटेन के पूर्व पुलिस अधिकारी को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा

Former UK police officer sentenced to life for murder
ब्रिटेन के पूर्व पुलिस अधिकारी को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा
आजीवन कारावास ब्रिटेन के पूर्व पुलिस अधिकारी को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, लंदन। एक पूर्व ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी, जिसने एक महिला का अपहरण और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी, उसे शेष जीवन जेल में बिताने का आदेश दिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 48 वर्षीय वेन कूजेंस को 33 वर्षीय मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव सारा एवर्ड की गिरफ्तारी की आड़ में हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

लंदन में सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, जिसे ओल्ड बेली के नाम से जाना जाता है, उसमें गुरुवार को सजा सुनाते हुए लॉर्ड जस्टिस फुलफोर्ड ने कहा कि मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया और आक्रोशित कर दिया था।

उन्होंने अदालत से कहा कि एक पुलिस अधिकारी की भूमिका का दुरुपयोग करना, अकेली पीड़ित का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या करना, निंदनीय है। अदालत को बताया गया कि कैसे कूजेंस ने अपने पुलिस वारंट कार्ड और हथकड़ी का इस्तेमाल करके एवर्ड का अपहरण किया था, जब वह 3 मार्च की शाम को दक्षिण लंदन के क्लैफम में एक दोस्त के घर से अपने घर जा रही थी।

ये अधिकारी लड़की को लेकर दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड में डोवर के पास एक सुनसान ग्रामीण इलाके में गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया,जिसके बाद अपनी पुलिस की बेल्ट से उसका गला घोंट दिया, और अवशेषों को एक तालाब में फेंकने से पहले उसके शरीर को जला दिया था।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सजा के दौरान सामने आए विवरणों से वह बीमार प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। लोग इस हादसे के बाद नाराज है, लेकिन लोगों को उन पर विश्वास रखना होगा। लोगों को नुकसान के डर के बिना और पूरे विश्वास के साथ हमारी सड़कों पर चलना होगा, क्योंकि पुलिस वहां उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मौजूद रहती हैं।

लेबर पार्टी के विधायक हैरियट हरमन ने अपराध के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस आयुक्त क्रेसिडा डिक से इस्तीफा देने का आह्वान किया है। डिक को लिखे एक पत्र में, हरमन ने कहा कि पुलिस ने महिलाओं का विश्वास तोड़ा है, और वर्तमान आयुक्त के लिए विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक परिवर्तनों की देखरेख करना असंभव होगा।

आईएएनएस

Created On :   1 Oct 2021 1:00 PM IST

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