मुंबई में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य

Helmet mandatory for rear riders on two wheelers in Mumbai
मुंबई में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य
यातायात पुलिस मुंबई में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने बुधवार को फैसला सुनाया कि दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। एक अधिसूचना में, मुंबई पुलिस यातायात विभाग ने कहा कि यह नियम 15 दिनों के बाद प्रभावी होगा। जिसके बाद यातायात पुलिस नए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि मुंबई में ज्यादातर दोपहिया सवार और पीछे बैठने वाले लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। यह यातायात विभाग के मानदंडों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वालों के लिए 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करना या दोनों ही सजा का प्रावधान है।

बुधवार को जारी ताजा अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि दो हफ्ते के बाद हेलमेट नहीं पहनने पर पीछे बैठने वालों पर भी यही जुर्माना लगाया जाएगा।

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Created On :   25 May 2022 5:00 PM IST

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