महिला की हत्या मामले में दो आरोपितो को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

Life imprisonment to two accused in the murder of a woman, 10 to 10 years to five
महिला की हत्या मामले में दो आरोपितो को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश महिला की हत्या मामले में दो आरोपितो को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मे बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपितो को आजीवन कैद और पांच को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों पर चार-चार हजार जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी राजीव शर्मा और वीरेंद्र नागर ने बताया, बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में साल 2013 में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने गुलिस्ता की जलाकर हत्या कर दी थी। गंभीर हालत मे झुलसी गुलिस्ता ने मेरठ के एक अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मृत्यु होने से पूर्व गुलिस्ता ने अपने बयान में आरोपितों के नाम बताए थे। जबकि अपने शौहर को यह बताते हुए नामजद नहीं किया था कि उसने उसे बचाने की कोशिश की थी।

इस मामले में पुलिस ने गुलिस्ता के बयानो के आधार पर ननद सायरा और सन्नो पुत्री शरीफ, देवर रिजवान, महताब, नौशाद, अहसान, ताहिरा पत्नी अहसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उक्त आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी। इस मामले को फास्ट ट्रैक संख्या 1 के न्यायाधीश सुमित पंवार सुनवाई की। दोनो पक्षो को सुनने के बाद सायरा और सन्नो को आईपीसी संबंधित धाराओ के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि रिजवान, महताब, नौशाद, अहसान और ताहिरा पत्नी अहसान को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों पर 4-4 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

आईएएनएस

Created On :   15 Feb 2022 10:30 AM IST

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