बुलंदशहर में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की विशेष पोक्सो अदालत ने जुलाई में 9 महीने की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्ची उसके पड़ोसी की बेटी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष पॉक्सो अदालत, पल्लवी अग्रवाल ने अदालत के आदेश में लिखा है कि आरोपी अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में सुनवाई 5 महीने से भी कम समय तक चली। खुर्जा देहात पुलिस थाने में 18 जुलाई को अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि उसके पड़ोसी ने बच्ची को गोद में उठाया और उसके साथ खेलने का झांसा देकर उसे बाहर लेकर चला गया। वह एक घंटे के बाद बच्ची को वापस ले आया और उसकी पैंट खून से लथपथ थी।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राइवेट पार्ट में चोट लगने के कारण बच्ची की दो बार सर्जरी करनी पड़ी।
एसएसपी बुलंदशहर, संतोष सिंह ने कहा, हमने जल्दी कार्रवाई करते हुए मामले से निपटने के लिए खुर्जा देहात के एसएचओ की अध्यक्षता में पुलिसकर्मियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया। पुलिस ने सभी सबूत इक्ठ्ठे किए और 21 दिनों के अंदर मामले में आरोप पत्र दायर किया।
आईएएनएस
Created On :   14 Dec 2021 12:00 PM IST