एनसीएससी पैनल ने वानखेड़े मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त को किया तलब

NCSC panel summons Mumbai Police Commissioner in Wankhede case
एनसीएससी पैनल ने वानखेड़े मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त को किया तलब
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी पैनल ने वानखेड़े मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त को किया तलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को 31 जनवरी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े उत्पीड़न मामले के संबंध में अध्यक्ष विजय सांपला के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। आयोग ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के दिन आयोग में मौजूद रहने को भी कहा है।

पुलिस आयुक्त को लिखित समन जारी करते हुए, एनसीएससी के निदेशक कौशल कुमार ने गुरुवार को कहा, अध्यक्ष विजय सांपला ने आपके साथ, व्यक्तिगत रूप से, 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकनायक भवन, नई दिल्ली में अपने कक्ष में एक बैठक तय की है।

इसके अनुसार, आपको व्यक्तिगत रूप से एक अद्यतन कार्रवाई रिपोर्ट और संबंधित फाइलों, केस डायरी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सुनवाई की सुविधा के लिए पेश होना है। एनसीएससी ने आगे राज्य सरकार से इस मामले में तब तक अंतिम निर्णय नहीं लेने की सिफारिश की जब तक कि उसके पास जांच लंबित न हो। एनसीएससी के निदेशक ने एक आधिकारिक पत्र में कहा, मामले की जांच आयोग में लंबित होने तक राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाना है। यह आयोग के प्रक्रिया नियम खंड 7.2 के अनुसार है।

एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर वानखेड़े आर्यन खान मामले के सिलसिले में सुर्खियों में रहे हैं और हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। हालांकि, एनसीएससी वानखेड़े की शिकायत की जांच कर रहा है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

वानखेड़े ने आयोग को पत्र लिखकर राकांपा मंत्री मलिक द्वारा किए गए खुलासे के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मंत्री ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े एक मुस्लिम थे और उन्होंने अनुसूचित जाति से होने का दावा करते हुए नौकरी हासिल की थी। मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद था न कि ज्ञानदेव। वहीं वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

आईएएनएस

Created On :   7 Jan 2022 3:30 PM IST

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