गिरफ्तार एनएचएआई अधिकारी की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक अधिकारी की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसे जांच एजेंसी ने कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। 31 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बेंगलुरु के एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अकील अहमद और एक निजी कंपनी के चार अन्य को 20 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था।
सीबीआई के मुताबिक, एनएचएआई के अधिकारी और दो ठेकेदारों के खिलाफ इससे पहले पिछले दिसंबर में मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने छापेमारी के दौरान अधिकारी को गिरफ्तार किया था।
उनके अलावा, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक देवेंद्र जैन, महाप्रबंधक रत्नाकरण साजीलाल, अधिकारी सुनील कुमार वर्मा और अनुज गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है।
आवेदक के वकील अश्वथ सीतारमन और सदुज्जमां ने तर्क दिया कि पूरा आरोप अनुमानित है, क्योंकि आवेदक के पास क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में दिलीप बिल्डकॉन के लिए कोई पक्ष करने या किसी भी बिल को मंजूरी देने का कोई विवेक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक नई शुरू की गई परियोजना थी, जिसे एक समिति द्वारा सम्मानित किया गया था, जिसमें आवेदक हिस्सा नहीं था।
उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी बिना कारण और कानून की प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई है। अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए, वकील ने कहा कि सीबीआई ने खुद 9 दिनों की पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत की मांग की और विशेष रूप से महामारी के समय में निरंतर हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है।
सीबीआई ने कहा कि अहमद ने कथित तौर पर कर्नाटक में कंपनी द्वारा निष्पादित बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पैकेज 1 और 2 के तहत परियोजना को मंजूरी देने के लिए निजी कंपनी के महाप्रबंधक से अवैध रूप से रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि एजेंसी को एक गुप्त सूचना मिली और सभी आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और दिल्ली में एक निजी व्यक्ति से 20 लाख रुपये बरामद किए गए, जो कथित तौर पर एनएचएआई के अधिकारी की ओर से प्राप्त हुए थे।
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि, गुरुग्राम और भोपाल के कई शहरों में कई जगहों पर आरोपियों के परिसरों में छापेमारी की और छापेमारी की, जिसमें निजी व्यक्तियों के परिसरों से 4 करोड़ रुपये और एनएचएआई अधिकारी के परिसर से 4 लाख रुपये की नकद जब्ती हुई थी।
आईएएनएस
Created On :   22 Jan 2022 3:00 AM IST