नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम 16 लाख छात्रों के रिजल्ट नहीं रोक सकते

Supreme Court clears the way for NEET 2021 results, said – cannot stop the results of 16 lakh students
नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम 16 लाख छात्रों के रिजल्ट नहीं रोक सकते
नीट 2021 नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम 16 लाख छात्रों के रिजल्ट नहीं रोक सकते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) दोबारा कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण परिणामों में देरी हो रही है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम 16 लाख छात्रों के परिणाम को रोक नहीं सकते। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, हम तय करेंगे कि (दीवाली की छुट्टी के बाद) फिर से खुलने पर दोनों छात्रों का क्या होगा। इस बीच, हम नोटिस जारी करते हैं और एक काउंटर दाखिल करते हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जो भी भ्रम है, उसे ठीक किया जाएगा।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आप अपने मुवक्किलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों छात्रों पर विचार नहीं कर रहे हैं, जो परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी याचिका में, एनटीए ने सोलापुर के दो उम्मीदवारों के लिए फिर से नीट आयोजित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र पर उनकी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट मिश्रित हो गई थी।

एनटीए ने शीर्ष अदालत में दलील दी थी कि उच्च न्यायालय के आदेश के कारण 16 लाख से अधिक छात्रों के परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। उच्च न्यायालय ने एनटीए को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए दो याचिकाकर्ताओं की नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और हफ्तों के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।

(आईएएनएस)

Created On :   28 Oct 2021 7:00 AM GMT

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